किसान भाई ट्रैक्टर लेने के बाद ना करें ये 6 गलतियां, वरना पड़ेगा भारी जुर्माना

किसान अगर ट्रैक्टर लेते हैं तो उसका इस्तेमाल वो पूरी तरह से कृषि कार्यों में ही कर सकते हैं।

ट्रैक्टर

किसान खेतीबाड़ी के लिए गए ट्रैक्टर का कमर्शियल यूज ना करें। वरना एक लाख तक का जुर्माना है।

1.कमर्शियल यूज न करें

ट्रैक्टर के साथ अगर ट्रॉली लेते हैं तो इसका भी पंजीकरण जरूरी है, वरना ट्रॉली सीज हो सकती है।

2.ट्रॉली पंजीकरण

अगर किसान ट्रॉली के लिए पंजीकृत हैं और उसमें ओवरलोडिंग सामान लेकर चलेंगे तो जुर्माने का प्रावधान है।

3.ओवरलोडिंग 

ट्रैक्टर से सवारी ढोने का काम ना करें वरना 2200 रुपये प्रति सवारी का चालान कट सकता है।

4.सवारी ना ढोएं

ट्रैक्टर की मूल सरंचना से छेड़छाड़ ना करें। इसमें मोडिफिकेशन कराने पर जुर्माना पड़ सकता है।

5.मोडिफाई ना कराएं

जैसे कि बाकी गाड़ियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, वैसे ही ट्रैक्टर के लिए भी जरूरत होती है।

6.ड्राइविंग लाइसेंस