Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana: पशुधन विकास के जरिए किसानों की इनकम हुई दोगुनी!

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana: किसानों की आय बढ़ाने और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana) का उद्देश्य किसानों को दुधारू पशुओं की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करना है। यह कृषक समुदाय को सशक्त बनाने और उनके आय स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संपन्न पशुधन क्षेत्र के लिए सब्सिडी

इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें महिला किसान, विधवा, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्ति शामिल हैं। सब्सिडी का प्रतिशत किसान की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होता है, जो 50% से लेकर प्रभावशाली 90% तक होता है। यह वित्तीय सहायता किसानों को पशुपालन में उद्यम करने में सक्षम बनाती है, जिसमें गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और बत्तख पालन जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना

झारखंड सरकार कृषि और पशुधन प्रबंधन में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उन्हें प्राथमिकता देती है। Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के तहत निराश्रित और विकलांग व्यक्तियों, विधवा महिलाओं और निःसंतान दंपतियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये लाभार्थी पशुपालन के लिए पशु खरीदने पर 90% तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। समाज के इन वंचित वर्गों को समर्थन देने की सरकार की प्रतिबद्धता सराहनीय है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बढ़ी हुई सब्सिडी

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के प्रयास में, राज्य सरकार ने सब्सिडी प्रतिशत में वृद्धि की है। पहले, किसान 50% सब्सिडी के पात्र थे, जिसे अब 75% तक बढ़ा दिया गया है। इस नीति परिवर्तन का उद्देश्य अधिक नागरिकों को पशुपालन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आय को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है कि झारखंड के लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

  • झारखंड के मूल निवासी हों।
  • पशुपालन या खेती में संलग्न रहें।
  • जगह और पानी की सुविधाओं सहित पशुपालन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और व्यवस्थाएं हों।

योजना का लाभ केवल उन लोगों को दिया जाएगा जो इन पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे इच्छुक व्यक्तियों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि वे इन मानदंडों को पूरा करते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • राशन पत्रिका
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • विधवा प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता विवरण

ये दस्तावेज़ आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पात्र व्यक्ति योजना के लाभों तक निर्बाध रूप से पहुंच सकें। ये दस्तावेज़ आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पात्र व्यक्ति योजना के लाभों तक निर्बाध रूप से पहुंच सकें।

निष्कर्ष

झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना किसानों की आय बढ़ाने और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय पहल है। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से महिला किसानों और आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों को प्रदान की जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी, इस योजना को आजीविका बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाती है। इसके कार्यान्वयन के लिए आवंटित लगभग 660 करोड़ रुपये के बजट के साथ, यह योजना झारखंड के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए तैयार है। सब्सिडी तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करके और स्पष्ट पात्रता मानदंड प्रदान करके, सरकार एक संपन्न पशुधन क्षेत्र और अपने नागरिकों के लिए बढ़ी हुई आय का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

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